बेंगलुरु. हिजाब मुद्दे (Hijab Row) पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पेश हुए वकील ने सुनवाई को 28 फरवरी तक स्थगित करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में सियासी दल चुनावी फायदे के लिए हिजाब विवाद को हवा दे रहे हैं. वकील ने अपने आवेदन में चेताया है कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति के तरफ से की गई शरारत सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ा सकती है.
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एड्वोकेट मोहम्मद ताहिर ने आवेदन में राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में जारी चुनाव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सियासी दल ध्रुवीकरण और समुदायों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं. ताहिर आएशा अलमस और उडुपी शासकीय महिला जूनियर कॉलेज की चार अन्य छात्राओं की पैरवी कर रहे हैं. कर्नाटक में छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश नहीं मिलने के बाद से ही तनाव बढ़ गया था.